स्वामीनॉमिक्स- रेप से जुड़े कानून का और सख्त होने का मतलब है और ज्यादा पीड़ितों की मौत!

स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर : मुझे खुद को एक नारीवादी कहलाने पर गर्व है। एक नारीवादी के रूप में, मैं पश्चिम बंगाल सरकार की आरजी कर अस्पताल में रेप पर प्रतिक्रिया देकर बलात्कारियों-हत्यारों पर मृत्युदंड लगाने वाला कानून लागू करने से निराश हूं

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स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर : मुझे खुद को एक नारीवादी कहलाने पर गर्व है। एक नारीवादी के रूप में, मैं पश्चिम बंगाल सरकार की आरजी कर अस्पताल में रेप पर प्रतिक्रिया देकर बलात्कारियों-हत्यारों पर मृत्युदंड लगाने वाला कानून लागू करने से निराश हूं। यह कानून का सहारा लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जनता के क्रोध को शांत करने के लिए एक दयनीय प्रयास है।उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून को खारिज कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी वहां बलात्कारों पर सार्वजनिक आक्रोश के जवाब में ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने वाला कानून बनाया। लेकिन SC का कहना है कि मृत्युदंड दुर्लभतम मामलों तक ही सीमित होना चाहिए। अफसोस, बलात्कार दुर्लभ नहीं है।

कानूनी सजा नहीं है समस्या

भारत में 2022 में 32,000 मामले दर्ज किए गए थे। इसका मतलब था रोजाना लगभग 80 रेप की घटनाएं हुईं। रिपोर्ट किए गए मामले शायद वास्तविकता का केवल दसवां हिस्सा हैं। रेप सबसे आम अपराध है, दुर्लभतम नहीं। समस्या अपर्याप्त कानूनी दंड नहीं है। यह सबसे ऊपर एक सांस्कृतिक विफलता है। रेप पीड़िता को पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए शर्म की वजह के रूप में देखा जाता है। यह तब स्पष्ट रूप से सामने आया जब पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ जबरन यौन उत्पीड़न करने के 2,976 वीडियो क्लिप फिल्माए। परिवार के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्र में किसी ने भी पुलिस से शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। केवल तभी जब वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तब स्कैंडल सामने आया।

rape data 1

रेपिस्ट का बहिष्कार किया जाना चाहिए

बलात्कार पीड़ित महिलाएं सहानुभूति और समर्थन की हकदार हैं। बलात्कारियों को तुरंत बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, पीड़ितों को उनके समुदायों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। पीड़ित और उनके परिवार अपमान और सामाजिक तिरस्कार से बचने के लिए अपने गांवों छोड़कर चले गए। पारंपरिक भारतीय समाज बलात्कार की शिकार महिलाओं को भयानक अपराधों के शिकार के रूप में नहीं देखता है, बल्कि अश्लील क्लिप में अभिनय करने वाली निंदनीय महिलाओं के रूप में देखता है। कई परिवारों के लिए यह अपमान सहन करना बहुत अधिक है।

देश में रेप क्यों है कॉमन?

रेवन्ना ने कथित तौर पर एक महिला का अपहरण किया ताकि उसे चुप करा सकें। पुलिस ने उसे बचा लिया, लेकिन वह और उसका परिवार आजीवन इस दर्द को झेलते रहेंगे। उसके दामाद का कहना है, 'अब पूरी दुनिया हमारे बारे में जानती है। हम अपने गांव वापस जाकर कैसे जी सकते हैं? हम गरीब लोग हैं जो रोजी-रोटी कमाने के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं। जहां हम रहते थे वह इलाका हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। वीडियो क्लिप जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर रेप के मामलों से बचने में पावरफुल पॉलिटिकल परिवार अकेले नहीं हैं। अधिकांश पीड़ित पुलिस के डर से और सामाजिक परिणामों के कारण भी शिकायत नहीं करते हैं। यही असली कारण है कि भारत में बलात्कार इतने आम हैं।

शर्मनाक महिलाओं के रूप में देखा जाना

पुलिस से शिकायत करने वाली महिलाओं को बदमाशों को सजा दिलाने वाली नायिकाओं के रूप में नहीं बल्कि शर्मनाक महिलाओं के रूप में देखा जाता है। उत्तर भारत में, बलात्कार को अक्सर 'लड़की को खराब किया' के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि लड़की को बुरा बना दिया गया है। बलात्कारी को बुरा नहीं कहा जाता है। पारंपरिक समाज महिलाओं को वस्तु के रूप में मानता है, इसलिए बलात्कार की शिकार महिला को एक खराब हो चुकी वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिससे कोई भी पारंपरिक पुरुष शादी नहीं करेगा।

कोई आश्चर्य नहीं कि प्रज्वल द्वारा बार-बार बलात्कार की शिकार एक महिला ने अपने परिवार को तब तक नहीं बताया जब तक कि वीडियो क्लिप सार्वजनिक नहीं हो गई। वह अपने परिवार से भी सच्चाई छिपाना चाहती थी। 2012 में दिल्ली में निर्भया रेप के बाद, बलात्कार की परिभाषा और दंड को सख्त करते हुए एक नया कानून बनाया गया। क्या इससे समस्या कम हुई? नहीं, रिपोर्ट किए गए बलात्कारों की संख्या 2012 में 24,923 से बढ़कर 2022 में 32,000 से अधिक हो गई।

rape trial

सिर्फ 30 फीसदी हो साबित होते हैं दोषी

रेप पर जे.एस. वर्मा समिति ने कहा कि दुनिया भर में, कठोर दंड रोकथाम की उपाय नहीं है। बल्कि, यह पुलिस स्टेशन पर सहानुभूति का वादा और त्वरित, सुनिश्चित दोषसिद्धि थी। भारत में, अफसोस की बात है कि पुलिस को पीड़ितों के प्रति बहुत कम सहानुभूति है और कई बार, पीड़ितों के साथ फिर से बलात्कार किया जाता है (दलितों के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया जाता है)। मामले सालों तक चलते रहते हैं और दोषसिद्धि दर केवल 30% है। सबसे बढ़कर, पारंपरिक समाज बलात्कारी के बजाय पीड़ित को बहिष्कृत करता है।

मौत की सजा से बढ़ेगी पीड़ितों की हत्या

मध्यकालीन इंग्लैंड में, गरीब लोग अक्सर बड़े ज़मींदारों के झुंडों से जानवर चुरा लेते थे। इसलिए, उनके जमींदारों ने किसी भी जानवर की चोरी के लिए फांसी का कानून बनाया। इससे एक लोकप्रिय कहावत निकली - 'आप भेड़ के लिए ही नहीं भेड़ के बच्चे के लिए भी फांसी पर लटकाए जा सकते हैं। यानी अगर सजा एक ही है तो आप बड़ा अपराध भी कर सकते हैं। अभी, बलात्कारियों में से केवल कुछ ही पीड़ित की हत्या करते हैं। यदि मृत्युदंड अनिवार्य कर दिया जाता है, तो हर बलात्कारी के पास पीड़ित की जान लेने का एक मजबूत कारण होगा। उसे बलात्कार के लिए फांसी पर लटकाया जा सकता है, जितना कि हत्या के लिए।

यह समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तेजी से दोषसिद्धी और सभी बलात्कार मामलों से निपटने वाली महिला पुलिसकर्मियों से मदद मिलेगी। लेकिन सबसे ऊपर हमें सामाजिक मानदंडों में बदलाव की जरूरत है जहां बलात्कार पीड़ित महिलाओं को खराब सामान नहीं, बल्कि दुखद पीड़ित के रूप में देखा जाता है। यह कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता; इसमें समाज को ही आगे आना होगा।

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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